यूपी में पान मसाला खाने वालों के लिए बुरी खबर, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला,
बड़ी खबर: योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में पान मसाला और तंबाकू की एक ही दुकान पर बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है, जो 1 जून 2024 से लागू होगा।
Pan Masala News UP
कानूनी आधार: यह निर्णय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बन्धन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के अंतर्त लिया गया है, जिसमें तंबाकू और निकोटिन का उपयोग प्रतिबंधित है।
जनस्वास्थ्य: तंबाकू और पान मसाला के सेवन से कैंसर, हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
नए नियमों का पालन: खाद्य सुरक्षा विभाग और अन्य संबंधित विभाग नियमित निरीक्षण कर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
जागरूकता: उपभोक्ताओं को तंबाकू और पान मसाला के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाएगा, जिससे वे इनके संयुक्त सेवन से बच सकें।
यह नया प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे तंबाकू और पान मसाला के हानिकारक प्रभावों को कम किया जा सकेगा, जिससे कैंसर, हृदय रोग और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव होगा। सरकार ने इस नियम के सख्त अनुपालन की योजना बनाई है।